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VIDEO: ट्रेन में अब ज्यादा सामान ले जाने पर खैर नहीं

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अब अगर आप निर्धारित से ज्यादा वजन का लगेज लेकर ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको डेढ़ से छह गुना तक पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है. रेल मंत्रालय 2006 के लगेज एंड पार्सल रूल्स को सख्ती से लागू करने पर विचार कर रहा है. अभी तक इन नियमों को लेकर रेल्वे का रवैया ढीलाढाला रहा है, लेकिन अब इसे आमदनी बढ़ाने के जरिए के रूप में देखा जा रहा है. इस व्यवस्था के तहत 1st AC में एक व्यक्ति 70-80 किलो का लगेज ले जा सकेगा. इसी प्रकार 2nd AC में आपको 60-70 किलो, 3rd AC में सफर पर 50-60 किलो व स्लीपर और जनरल में 35 से 40 किलो से ज्यादा लगेज पर जुर्माना लगेगा.

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