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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को बताया 'अभिशाप', कहा- इसके कारण बढ़ रहे यौन अपराध

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा कि 'लिव-इन रिलेशनशिप' संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का एक 'सह-उत्पाद' (Byproduct) है, जिससे यौन अपराधों और संलिप्तता में वृद्धि हो रही है.

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