ग्वालियर जिले में पिछले 24 सितंबर से धारा 144 लगाई हुई है. लिहाजा अब रैली, जुलूस-जलसे, विरोध-प्रदर्शन आदि प्रशासन की लिखित मंजूरी के बिना गैर कानूनी है. एसपी नवनीत भसीन का कहना है कि धारा 144 का मकसद ये है कि जनता सारे काम शांतिपूर्ण तरीके से करें.from Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2QbOnVk
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