एग्रीमेंट तोड़ने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस धारा 122 के तहत कार्रवाई कर सक्षम कोर्ट को इसकी जानकारी भेजती है. कोर्ट तय करता है कि अपराधी को जेल भेजना है या फिर बॉन्ड में भरे पैसे वसूलना हैं. या फिर दोनों कार्रवाई करनी है.from Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2TffQI1
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