मंत्रालय ने वसंत भाटिया (Vasant bhatia) के 5 साल चुनाव लड़ने पर रोक और उनसे 7 लाख 22 हजार 913 रुपये वसूल करने का आदेश दिया है. ये आदेश म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 35 (क) के अन्तर्गत दिया गया.from Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2UzzFvz
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