यह अपराध गैर जमानती रहेगा और थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी. विधेयक में 5 साल का कठोर कारावास का प्रावधान है. धर्मान्तरण कराए जाने पर जेल होगी.ऐसे अपराध में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगाfrom Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/3kziEfz
No comments:
Post a Comment