Bhopal News: ध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh News) ने अब बिना अनुमति के बनाई गई इमारत के अवैध हिस्से को वैध (Legalized illegal building ) करने की तारीख और आगे बढ़ा दी है. कंपाउंडिंग शुल्क देकर अवैध हिस्से को 30 जून तक वैध किया जा सकता है. सरकार के निर्देश के मुताबिक, कुल निर्माण का 30 फीसदी तक का हिस्सा वैध कराया जा सकता है. इतना ही नहीं सरकार कंपाउंडिंग शुल्क में 20 फीसदी तक की छूट भी दे रही है. अगर आपने अपने निर्माण के अवैध हिस्से को वैध नहीं कराया है तो पहले संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद में आवेदन करना होगा. फिर निर्धारित FAR या MOS से अधिक निर्माण होने पर तय गाइडलाइन की 5 फीसदी राशि चुकनी होगी जिससे 10 फीसदी निर्माण वैध होगा.
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Madhya Pradesh में अब जून तक वैध करा सकेंगे अवैध निर्माण, मिलेगी 20 फीसदी की छूट, जानें सबकुछ
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