High Court Judgement: ग्वालियर हाई कोर्ट ने नाबालिग रेप केस में नजीर पेश की है. हाई कोर्ट ने कहा कि 17 साल के किशोर-किशोरियां अपना भला-बुरा समझते हैं. इसलिए 17 की नाबालिग की रेप केस की एफआईआर निरस्त की जाती है. कोर्ट ने कहा कि लड़के और लड़की ने अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाए.
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नाबालिग रेप पीड़िता की एफआईआर निरस्त, HC ने कहा- इस उम्र में किशोरियां अपना भला-बुरा समझने में सक्षम
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