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कोर्ट ने बस ड्राइवर को सुनाई 190 साल की सजा, हादसे में जिंदा जल गए थे 22 यात्री, 6 साल बाद आया फैसला

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Madhya Pradesh News: अपने आप में एक अनूठे मामले में स्थानीय अदालत ने बस ड्राइवर को 190 साल की सजा सुनाई है. बस हादसा 6 साल पहले मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हुआ था. इसमें 22 लोगों की जान चली गई थी. अदालत ने 19 लोगों की मौत पर हर व्यक्ति के हिसाब से 10 साल की सजा सुनाई. शायद ये अपने आप में पहला मामला है, जब किसी बस ड्राइवर को भीषण हादसे की ऐसी सजा मिली हो. कोर्ट ने बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय को भी दोषी पाया है. उसे भी कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है.

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