News For Farmers : गेहूं किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा है. गेहूं एक्सपोर्ट करने पर मंडी टैक्स (Mandi Tax) नहीं देना होगा. प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकता है. मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है. एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से रजिस्ट्रेशन करवा कर गेहूं खरीद सकते हैं. गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब की सुविधायें निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी.
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किसानों के लिए Good News, गेहूं एक्सपोर्ट करने पर अब नहीं देना होगा मंडी टैक्स
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