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सावधान! सिगरेट पीना जेब के लिए हानिकारक है, रीवा में सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करने पर लगेगा 200 रुपये का जुर्माना

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Ban on Cigarette Smoking in Public Places: वैसे तो सभी को पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकार है. अब रीवा कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट, छविगृह, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, बस, स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्टान भण्डार, ढाबा और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करनेवाले लोगों पर 200 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है.

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