मध्यप्रदेश में अब चुनाव ड्यूटी में लगे किसी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला सरकार सीधे नहीं कर सकेगी. अफसरों के तबादलों को लेकर राज्य सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेना होगी. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने ऐसे तबादलों पर आयोग से अनुमति लेने को जरूरी कर दिया है. चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का तबादला करने से पहले उसकी जानकारी चुनाव आयोग को भेजना होगी. यह आदेश शुक्रवार से प्रभावी हो गया है. चुनाव के ठीक पहले अफसरों के तबादलों को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किए हैं.from Latest News मध्य प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2NKht09
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